असाधारण अवकाश Extraordinary Leave-EOL

असाधारण अवकाश Extraordinary leave (EOL) is a type of leave that is granted to employees in exceptional circumstances where regular leave options are not applicable. The benefits of extraordinary leave for Rajasthan government employees, like in many other states, can include:

असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave-EOL): नियम 96(क)
अस्थायी कर्मचारियों को असाधारण अवकाशः नियम 96(ख)
Government of Rajasthan's Decision

असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave-EOL): राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत नियम 96 (क) के अनुसार विशेष परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारियों को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है l साधारण तौर पर कर्मचारी असाधारण अवकाश तभी स्वीकृत कराता है, जब उसके अवकाश खाते में किसी भी तरह के अवकाश शेष न हो । दिनांक 26.02.2002 के बाद अस्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश तभी मिलता है, जब उसने 03 वर्ष की सेवा की है।

असाधारण अवकाश कब मिल सकता है

  • जब नियमों के अंतर्गत उसे कोई अन्य अवकाश देय या स्वीकार्य नहीं हो अथवा
  • जब अन्य अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी स्वयं और असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन करता हो l

अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश देय है। दिनांक 01.01.2007 के बाद परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकतम 03 माह का असाधारण अवकाश देय है। इससे अधिक असाधारण अवकाश वित्त विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त प्रावधान में शिथिलता के बाद ही स्वीकत किया जा सकता है। यह अवकाश निम्न में से किसी एक रोग का उपचार कराने के लिये भी मंजूर किया जा सकता है:-

(1) एक मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम में क्षय रोग (फेफडा) का उपचार

(2)शरीर के किसी अन्य भाग में हुई तपेदिक का उपचार, एकयोग्य टी.बी.विशेषज्ञ या सिविल सर्जन से उपचार

(3) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ चिकित्सा संस्था में राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा अथवा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग विशेषज्ञ अथवा सिविल सर्जन से उपचार

असाधारण अवकाश के फायदे

  • Extended Absence ( विस्तारित अनुपस्थिति) : असाधारण अवकाश एक कर्मचारी को अर्जित अवकाश या आकस्मिक अवकाश जैसे नियमित अवकाश विकल्पों द्वारा कवर किए जाने से परे अवकाश की विस्तारित अवधि लेने की अनुमति देता है।
  • Emergency Situations (आपात स्थिति): यह आम तौर पर वास्तविक आपात स्थिति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए दिया जाता है जहां एक कर्मचारी को समय की आवश्यकता होती है लेकिन पर्याप्त अर्जित छुट्टी नहीं होती है।
  • Personal Reasons (व्यक्तिगत कारण) : ईओएल को विभिन्न व्यक्तिगत कारणों जैसे गंभीर बीमारी, पारिवारिक आपात स्थिति, या नियोक्ता द्वारा असाधारण माने जाने वाले किसी भी अन्य वैध कारणों के लिए लिया जा सकता है।
  • Job Security (नौकरी की सुरक्षा) : असाधारण छुट्टी पर रहते हुए कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहती है और छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद वे संगठन में फिर से शामिल होने के हकदार होते हैं, बशर्ते वे आवश्यक शर्तों को पूरा करें।
  • Partial Salary आंशिक वेतन: विशिष्ट विभाग या संगठन के नियमों और विनियमों के आधार पर, ईओएल पर एक कर्मचारी आंशिक वेतन प्राप्त कर सकता है, या कुछ मामलों में, छुट्टी की अवधि के दौरान कोई वेतन नहीं।
  • रिटायरमेंट के फायदे: कुछ मामलों में, पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने के उद्देश्य से असाधारण अवकाश की अवधि को कर्मचारी की सेवा की लंबाई की ओर गिना जा सकता है।
  • अच् छे फायदे: संगठन के विशिष्ट नियमों और नीतियों के आधार पर, ईओएल पर एक कर्मचारी वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और अन्य पात्रता जैसे लाभ प्राप्त करना जारी रख सकता है।
  • कानूनी संरक्षण: ईओएल पर कर्मचारियों को आम तौर पर उनकी छुट्टी की स्थिति के कारण समाप्ति या प्रतिकूल रोजगार कार्यों से कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है।
  • सपोर्टिंग डॉक्युमेंटेशन: ईओएल की मांग करने वाले कर्मचारियों को आम तौर पर इस तरह की छुट्टी की गारंटी देने वाली असाधारण परिस्थितियों को सही ठहराने के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
  • काम पर लौटें: असाधारण अवकाश अवधि के अंत में, कर्मचारी से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार काम पर लौटने की उम्मीद है।

असाधारण अवकाश के नियम

  • नियम 96(b)(A) के अनुसार जब एक कर्मचारी टी.बी. रोग के उपचार के लिये असाधारण अवकाश प्राप्त करता है एवं वह स्वस्थ होकर अपनेपद का कार्यभार ग्रहण कर लेता है तथा उसके बाद वह अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर लेता है तो ऐसे कर्मचारी द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये असाधारण अवकाशों को बाद में अर्जित अर्द्ध-वेतन अवकाशों में,परिवर्तित कर दिया जावेगा।
  • नियम 96(b)(A) के नीचे दी गयी टिप्पणी के अनुसार 18 माह का असाधारण अवकाश उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा जो फेफड़ों की टी.बी. से पीड़ित होने के कारण अपना उपचार अपने निवास स्थान पर ही एक ऐसे टी.बी. विशेषज्ञ से करा रहा हो जो राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसी चिकित्सा के लिये उसे उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ेगा कि वह उसके उपचार में है तथा अवकाश की समाप्ति के बाद कर्मचारी के स्वस्थ होने की पूर्ण संभावना है। जहाँ यह संभव नहीं हो वहाँ चिकित्सा प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से प्रमाण-पत्र में यह अंकित करना चाहिये कि “राजकीय सेवा के लिये राज्य कर्मचारी स्थायी रूप से अयोग्य हैं।”
  • नियम 97(4) के अनुसार असाधारण अवकाश पर रहने वाले राज्य कर्मचारी को उस अवधि में अवधि में कोई वेतन आदि नहीं दिया जावेगा।

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