ACP Assured Career Progression Rajasthan: How to Apply

acp assured career progression : ACP stands for Assured Career Progression. It is a scheme introduced by the Government of Rajasthan in 2017 to provide financial upgradation to state government employees after a certain period of regular service.

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एसीपी का मतलब आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) है। यह राजस्थान सरकार द्वारा नियमित सेवा की एक निश्चित अवधि के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए 2017 में शुरू की गई एक योजना है।

ACP योजना अखिल भारतीय सेवाएँ (आईएएस, एफ़आईएल, आईएफ़एस, आदि) और राजस्थान राज्य सेवा के लिए सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।

एसीपी के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं ( The eligibility criteria for ACP are as follows )

यदि स्टाफ लेवल 13 तक का पद बरकरार है तो उसे राज्य सरकार में 9 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। यदि कर्मचारी लेवल 14 या उससे ऊपर के पद पर है, तो उसे राज्य सरकार में 10 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी।। एसीपी को 9 साल, 18 साल और 27 साल की नियमित सेवा के बाद तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त पर वित्तीय संस्थानों की राशि वर्तमान स्तर और अगले स्तर के वेतन के अंतर के बराबर है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को वर्तमान में 13 पर पद पर रखा गया है और उसे 9 वर्ष बाद एसीपी दिया गया है, तो उसे 14 पर वेतन के साथ पद पर रखा जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा में सुधार के लिए एसीपी योजना राजस्थान सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और उनके ढांचे में सुधार करने में मदद की जा सके।

राजस्थान में एसीपी योजना की विशेषताएं:

सरकारी सेवा में एक निश्चित समय अवधि पूरी करने के बाद कर्मचारी को उसके वर्तमान लेवल से उच्च लेवल में वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। इसी को कैरियर आश्वासित प्रगति (ACP) कहा जाता है।
राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 और 15 के तहत सरकारी कर्मचारी वित्तीय उन्नयन के पात्र हैं। ये नियम दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे। आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार होंगे: –

  1. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक,अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारी और राज्य सेवा को छोड़कर लेवल 13 तक के कर्मचारी नियुक्ति तिथि से क्रमशः 9 वर्ष, 18 वर्ष व 27 वर्ष की नियमित सेवा पर तीन वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे।
  2. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 15 के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारी और लेवल 14 व इससे उच्च लेवल के अधिकारी नियुक्ति तिथि से क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की नियमित सेवा पर तीन वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे।
  3. ACP के लिए सेवा की गणना नियमित नियुक्ति द्वारा सेवा में प्रथम कार्यग्रहण करने की तारीख से की जायेगी।
  4. ACP के समय कर्मचारी को मौजूदा लेवल में एक वेतन वृद्धि दी जायेगी और इस प्रकार प्राप्त वेतन के बराबर वाली तत्काल उच्चतर लेवल (जिस लेवल में ACP स्वीकृत की जानी है) की सेल में उसका वेतन निर्धारित किया जायेगा यदि उस लेवल में इस प्रकार की कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसका वेतन निर्धारण उस लेवल में अगली सेल में किया जायेगा।
  5. मौजूदा सरकारी कर्मचारी जिसने पहले ही पदोन्नति व ACP द्वारा तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ उठा लिया है ACP का पात्र नहीं होगा अर्थात एक सरकारी कर्मचारी सम्पूर्ण सेवा काल में तीन ही वित्तीय उन्नयन का हकदार होगा वो चाहे ACP के द्वारा मिले या पदोन्नति के द्वारा।
  6. जो सरकारी कर्मचारी एक ACP या एक पदोन्नति का लाभ उठा चुके है वे 18/20 वर्ष तथा 27/30 वर्ष की सेवा पर क्रमशः दूसरी और तीसरी ACP के लिए पात्र होंगे तथा जो सरकारी कर्मचारी दो ACP या दो पदोन्नति या एक ACP व एक पदोन्नति का लाभ उठा चुके है 27/30 वर्ष की सेवा पर तीसरी ACP के लिए पात्र होंगे उस दशा में जहां वेतनवृद्धि की तारीख और एसीपी के लिए पात्रता की तारीख एक ही है ऐसे मामलों में पहले विद्यमान लेवल में वेतनवृद्धि अनुज्ञात की जायेगी और तत्पश्चात् ACP के दौरान दी जाने वाली वेतन वृद्धि देय होगी
  7. सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद का नियुक्ति अधिकारी ACP मंजूर करने के लिए सक्षम होगा आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि ACP की मंजूरी के पश्चात् आने वाले वर्ष की 1 जुलाई को मंजूर की जायेगी।
  8. वित्तीय उन्नयन के लिए कर्मचारी की अंतिम लगातार 7 वर्षों की सेवा का सेवाभिलेख देखा जायेगा। यदि अंतिम लगातार वर्षों का सेवाभिलेख उपलब्ध नहीं है तो राज्य सेवा के अधिकारियों के पूर्ववर्ती वर्षों के 3 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तक और राज्य सेवा से भिन्न कर्मचारियों के पूर्ववर्ती वर्षों के 2 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तक विचार में लिए जायेंगे। इसके पश्चात् भी यदि 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हों तो एसीपी की मंजूरी के लिए अगले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विचार किया सकेगा।
  9. नियुक्ति अधिकारी ACP मंजूर करने से पूर्व कर्मचारी से 01.06.2002 को और उसके पश्चात् केवल दो संतानें होने के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करेगा।
  10. कोई कर्मचारी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हों, ACP देय तिथि से तीन वर्ष के लिए मंजुर नहीं की जायेगी इसके फलस्वरूप बाद वाला वित्तीय उन्नयन प्रभावित होगा जो पिछले वित्तीय उन्नयन में देरी की सीमा तक स्थगित हो जाएगा। दो से अधिक संतानों वाले कर्मचारी को ACP के लिए तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में जो 01.06.2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।

ACP की मंजूरी पर शास्ति का प्रभाव निम्न रूप से दिया गया है-

परिनिन्दा शास्ति के लिए ACP एक वर्ष के लिए आस्थगित की जायेगी। संचयी प्रभाव के बिना वार्षिक वेतनवृद्धि (यों) को रोकने की शास्ति के प्रत्येक आदेश के लिए ACP एक वर्ष के लिए आस्थगित की जायेगी।

संचयी प्रभाव के साथ वार्षिक वेतनवृद्धि(यों) को रोका जाने पर एसीपी वर्षों की उस संख्या तक आस्थगित की जायेगी जिसके लिए वार्षिक वेतनवृद्धि (यों) को रोकने की शास्ति अधिरोपित की गयी है। प्रत्येक आदेश का ACP की मंजूरी पर पृथक्-पृथक प्रभाव होगा।

पदोन्नति रोकने की शास्ति होने पर ACP उस कालावधि के लिए आस्थगित की जायेगी जिसके लिए पदोन्नति से वंचित किया गया है। यदि पदोन्नति वचित किये जाने के क्रम में कालावधि प्रदर्शित नहीं की गयी है तो ऐसे मामले में एसीपी 7 वर्ष की कालावधि के लिए आस्थगित होगी।

किसी विधि, नियम या आदेश की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई आर्थिक हानि की वेतन से वसूली शास्ति होने पर प्रत्येक आदेश के लिए ACP एक वर्ष के लिए आस्थगित की जायेगी।

किसी निम्नतर सेवा,ग्रेड या पद, या किसी निम्नतर समय-वेतनमान में निम्नतर स्तर पर अवनिति की शास्ति होने पर ACP 7 वर्ष की कालावधि के आस्थगित की जायेगी। पेंशन के मामले में नियमों के अधीन देय से निम्नतर कोई रकम की शास्ति होने पर ACP उस कालावधि के लिए आस्थगित की जायेगी जिसके लिए पेंशन/पेंशन का भाग रोककर रखा गया है। ACP उस दशा में अनुज्ञात नहीं की जायेगी जहां 100% पेंशन रोकी गयी हो।

acp assured career progression स्वीकृति पर नवीन वेतन निर्धारण :-

  1. 1.संशोधित पे संरचना में लेवल: ➥ L-11
  2. संशोधितत पे संरचना में मूल वेतन: ➥ 47900
  3. ACP पर स्वीकृत लेवल: ➥ L-12
  4. L-11 में एक वेतन वृद्धि के पश्चात वेतन: ➥ 49300 (L-11 में 47900 के ठीक अगली सेल)
  5. ACP स्वीकृति लेवल L-12 में वेतन: ➥ 49900 (L-12 में 49300 के बराबर या 49300 से अगली उच्चतर सेल)

The effect of penalty on the grant of ACP will be given as follows ( एसीपी के अनुदान पर दंड का प्रभाव निम्नानुसार दिया जाएगा )

प्रकार का दंड एसीपी पर प्रभाव
सेंसर प्रत्येक सेंसर आदेश की सजा के लिए एसीपी को एक साल के लिए टाल दिया जाएगा।
वार्षिक वेतन वृद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित करना (संचयी प्रभाव के बिना) प्रत्येक आदेश के लिए एसीपी को एक साल के लिए टाल दिया जाएगा।
वार्षिक वेतन वृद्धि को अस्थायी रूप से निलंबित करना (संचयी प्रभाव के साथ) एसीपी को उन वर्षों की संख्या के लिए टाल दिया जाएगा जिसके लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की संख्या को निलंबित कर दिया गया है। प्रत्येक आदेश का एसीपी के अनुदान पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।
पदोन्नति रोक के दंड एसीपी को उस अवधि के लिए टाल दिया जाएगा जिसके लिए पदोन्नति से वंचित किया गया है। यदि अवधि आदेश में इंगित नहीं की गई है, तो एसीपी को 7 साल के लिए टाल दिया जाएगा।
किसी भी कानून, नियम या आदेश की लापरवाही या उल्लंघन से सरकार को हुए नुकसान की वसूली प्रत्येक आदेश के लिए एसीपी को एक साल के लिए टाल दिया जाएगा।
सेवा, ग्रेड या पद के निचले स्तर या निचले समय पैमाने पर कमी एसीपी को 7 साल के लिए टाल दिया जाएगा।
नियमों के अनुसार पेंशन से कम राशि के मामले में एसीपी को उस अवधि के लिए टाल दिया जाएगा जिसके लिए पेंशन/पेंशन का हिस्सा बरकरार रखा गया है। यदि 100% पेंशन रोक दी जाती है, तो एसीपी की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आदेश का एसीपी के अनुदान पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।

27 वर्षीय एसीपी (ACP) प्रकरण तैयार करने के लिए दस्तावेज़

Documents to prepare 27 year ACP case

  1. निर्धारित आवेदन पत्र
  2. स्टाम्प पेपर पर दो बच्चों का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
  3. नियमित प्रथम नियुक्ति आदेश
  4. पूर्व में 9 एवम 18 वर्ष के स्वीकृत एसीपी आदेश 
  5. पूर्व में कोई पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश एवम पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आदेश की प्रति
  6. 1/1/16 से हुए 7 वे वेतनमान के फिक्सेशन आदेश एवम वेतन निर्धारण  आदेश की  प्रति ।

How To Apply For ACP On shala Darpan

शाला दर्पण पर एसीपी के लिए आवेदन करने के चरण यहां दिए गए हैं:

  1. शाला दर्पण वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
  2. “स्टाफ कॉर्नर” टैब पर क्लिक करें।
  3. Staff ID Password से लॉग इन करे
  4. साइड में दिख रही तिन लाइन पर क्लिक करे
  5. निचे की तरफ फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लीक करे
  6. APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICES पर क्लीक करे
  7. निचे फॉर्म पर क्लिक करे
  8. “एसीपी” लिंक पर क्लिक करें।
  9. आप जिस एसीपी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका प्रकार चुनें।
  10. आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे आपका नाम, पदनाम, जन्मतिथि आदि।
  11. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे आपका नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश आदि।
  12. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

how To Apply For acp assured career progression Video

Shala Darpan acp assured career progression के लिए आवश्यक दस्तावेज

एसीपी आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

  1. नियुक्ति आदेश
  2. पदोन्नति आदेश (यदि लागू हो)
  3. स्थायीकरण आदेश अपलोड
  4. सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण (यदि लागू हो)
  5. पूर्व में स्वीकृत चयनित /वरिष्ठ वेतनमान का विवरण (यदि लागू हो)
  6. पुनरीक्षित वेतनमान, 2008/2017 में निर्थारण का विवरण (यदि लागू हो)
  7. संतान सम्बंधित घोषणा पत्र
  • वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

एसीपी आवेदन के लिए प्रसंस्करण समय आमतौर पर 30 दिन है। आपका आवेदन संसाधित होने पर आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

शाला दर्पण पर एसीपी के लिए आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ अतिरिक्त बातें यहां दी गई हैं:

  • आप हर 9, 18, या 27 साल में केवल एक बार एसीपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के एसीपी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
  • एसीपी के लिए पात्र होने के लिए आपको आवश्यक वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी।
  • आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए और फ़ाइल का आकार 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

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