Pl leave rules RSR

Pl leave rules : Privilege Leave Is  (PL) / Earned Leave (EL) / Annual Leave (AL) This leave type is called Earned Leave because you ‘earn’ these leaves for days worked. This kind of leave is also known as Vacation Leave (VL) or Privilege Leave (PL) or Flexi Holiday, or Annual Leave (AL). Privilege Leave also called Earned Leave is a leave earned by an employee for the period worked. An employee usually is eligible for Privilege Leave only after he completes 240 days of work with the company. And he usually earns one Privilege Leave for every 20 days of work.

pl leave rules in rajasthan, pl leave rules in hindi

Earned leave and its liability: उपार्जित अवकाश एवं उनकी देयताः 

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.1(4)वि.वि/नियम / 98 दिनांक 12 दिसम्बर 2012 द्वारा नियम 91(2)(a)(i) के नीचे एक परन्तुक जोड़कर दिनांक 1 जनवरी 2013 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य कर्मचारी का उपार्जित अवकाश 31 दिसम्बर व 30 जून को 300 दिवस या कम लेकिन 285 से अधिक जमा है वहां 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15 अग्रिम उपार्जित अवकाश लेखे का पृथक से संघारण किया जायेगा। 6 माह की अवधि मे लिये गये उपार्जित अवकाश या समर्पित अवकाश का समायोजन पहले 15 दिवस के उपार्जित अवकाश में से किया जायेगा, इसके बाद शेष अवकाश में समायोजन किया जायेगा। 6 माह की समाप्ति पर अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश तथा पहले पूर्व में जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिवस से अधिक नहीं होगा।

Pl leave rules उपार्जित अवकाश नियम 91(1)(क)

के अनुसार राज्य कर्मचारी जो स्थायी या अस्थायी है, को एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा लेकिन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोडकर राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन में तैनात है, को कलेण्डर वर्ष में 42 दिन का उपा1र्जित अवकाश देय होगा।

नियम 91(1)(ग)

कर्मचारी  अपने लेखों में 1 जनवरी 1998 से अधिकतम 300 दिनों का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है।इससे पूर्व 1 जनवरी 1992 से 240 दिन व उससे भी पहले 180 दिन का उपार्जित अवकाश जमा रखा जा सकता था।

नियम 91(2)(a) (i)

प्रत्येक राज्य कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेख

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.1(4)वि.वि/नियम / 98 दिनांक 12 दिसम्बर 2012 द्वारा नियम 91(2)(a)(i) के नीचे एक परन्तुक जोड़कर दिनांक 1 जनवरी 2013 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य कर्मचारी का उपार्जित अवकाश 31 दिसम्बर व 30 जून को 300 दिवस या कम लेकिन 285 से अधिक जमा है वहां 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15 अग्रिम उपार्जित अवकाश लेखे का पृथक से संघारण किया जायेगा। 6 माह की अवधि मे लिये गये उपार्जित अवकाश या समर्पित अवकाश का समायोजन पहले 15 दिवस के उपार्जित अवकाश में से किया जायेगा, इसके बाद शेष अवकाश में समायोजन किया जायेगा। 6 माह की समाप्ति पर अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश तथा पहले पूर्व में जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिवस से अधिक नहीं होगा।

नियम 91(2)(b)

दि कोई कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर एक दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जायेगा जिसकी सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी तथा सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 21 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाशों के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किये जायेंगे।

नियम 91(3)

सेवा नियम 59 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि उसे ऐसा अवकाश किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/अस्पताल में टी. बी., कैंसर, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान/चिकित्सा के लिये आवश्यक हो तो एक समय में 300 दिन का उपार्जित अवकाश, देय होने पर, स्वीकृत किया जा सकता हैं।

नियम 91(4)(क)

दि कोई राज्य कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की किसी छमाही में राज्य सेवा में नियुक्त होता है तो उसको प्रत्येक पूर्ण  माह की सेवा पर 2.5 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। संशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में यह 3.5 दिन का देय होगा।

नियम 91(4)(ख)

एक राज्य कर्मचारी के द्वारा पद त्याग करने पर, अस्थाई सेवा समाप्ति पर, सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त करने पर, सेवा मुक्त करने अथवा सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्त किये जाने पर कर्मचारी को देय/स्वीकार्य उपार्जित अवकाशों की गणना के लिये एक जनवरी अथवा एक जुलाई, जैसे भी स्थिति हो, वाली छमाही सेवा में प्रति पूर्ण माह की, उस घटना तक की सेवा के आधार पर, 2.5 दिन एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 3.5 दिन के आधार पर, गणना की जायेगी। गणना करते समय उस माह के अंतिम दिन तक गणना की जायेगी जिसमें कर्मचारी उपरोक्त में किसी घटना के कारण सेवा से संबंध विच्छेद करता है।

Pl leave rules in rajasthan in hindi

Name Sections Subjects
Name PostRSR Pl leave rules
Post Type Rajasthan service Rules
Download RSR PL Surrender Form
SourceRajasthan Service Rule
Disclaimer The information provided on this website is for general information only and is not intended to be legal advice. The Rajasthan Service Rules are complex and can vary depending on the specific circumstances. If you have any questions about your leave entitlements, you should consult with an attorney or other legal professional.
  1. नियम 91:- उपार्जित अवकाश (पीएल):- स्थाई / अस्थाई कर्मचारी को एक वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। (22.02.1983 से)
  2. Pl leave rules उपार्जित अवकाश हमेशा निश्चित कैलेंडर वर्ष के हिसाब से ही दिए जाते हैं ।
  3. Pl leave rules उपार्जित अवकाश हमेशा एक कैलेंडर वर्ष में केवल 02 बार दिया जाता है। अग्रिम रूप में 1 जनवरी को 15 व 01 जुलाई को 15 = कुल 30 उपार्जित अवकाश। 
  4. दिनांक 01.01.1998, के बाद एक कर्मचारी को अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश जमा रखने का अधिकार है।
  5. आरएसी बटालियनों में कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 42 उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं ।
  6. यदि किसी कर्मचारी को माह के मध्य में नियुक्त किया जाता है. 2.50 उपार्जित अवकाश प्रतिमाह  दिए जाते  हैं ।आरएसी बटालियनों में कर्मचारियों को 3.50  एवं कोर्ट के स्टाफ को 1 उपार्जित अवकाश प्रतिमाह दिए जाते  हैं ।
  7. एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम 120 उपार्जित अवकाश ले सकता है.
  8. Pl leave rules विशेष स्थिति (टीबी, लाइलाज बीमारी) के कर्मचारी अपने सभी उपार्जित अवकाश एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 
  9. नियम 91 (ए):- सेवा में बने रहने वाले उपार्जित अवकाश – सेवारत कर्मचारियों को एक वर्ष में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान (01.01.1983 से) किया जाता है और शेष उपार्जित अवकाश खाते में जमा किये जाते हैं। दिनांक 18.06.2010 के बाद किसी अस्थायी कर्मचारी को उसके विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही इस नियम का लाभ दिया जायेगा।
  10. नियम 91(बी):- सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश का भुगतान:- इस नियम के तहत कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर तत्काल प्रभाव उसे उसके उपार्जित अवकाश  खाते का पूरा भुगतान एकमुश्त  किया जाता है।उपार्जित अवकाश का भुगतान करते समय आवास भत्ता को छोड़कर सभी प्रकार के भत्ते देय होते हैं।
  11. नियम 91(c):- कर्मचारियों की मृत्यु परउपार्जित अवकाश का भुगतान:- (दिनांक 01.10.1996) इस नियम के तहत यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो शेष उपार्जित अवकाश उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाता है। नोट:- 20.08.2001 के बाद यदि कोई कर्मचारी सीसीए नियम 1958 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करता है और वह कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।
  12. Pl leave rules नियम 92:- अवकाश कालीन विभागों के लिए उपार्जित अवकाश की देनदारी:- (01.10.1994 से) अवकाश पर गए अवकाश कालीन न्यायिक कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 12 उपार्जित अवकाश देय है।  उपार्जित अवकाश का उपयोग  नहीं होने पर 18 उपार्जित अवकाश देय होते हैं।   अवकाश कालीन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 15 उपार्जित अवकाश देय होते हैं।

अपने प्रश्न यहां लिखें !

error: कृपया पढ़ लो भाई या खुद लिख लो भाई !!