RSR PL Rules

उपार्जित अवकाश नियम 91(1)(क) 

के अनुसार राज्य कर्मचारी जो स्थायी या अस्थायी है, को एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा लेकिन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोडकर राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन में तैनात है, को कलेण्डर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।

नियम 91(1)(ग) 

कर्मचारी  अपने लेखों में 1 जनवरी 1998 से अधिकतम 300 दिनों का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है।इससे पूर्व 1 जनवरी 1992 से 240 दिन व उससे भी पहले 180 दिन का उपार्जित अवकाश जमा रखा जा सकता था।

नियम 91(2)(a) (i) 

प्रत्येक राज्य कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में दो बार, 1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन के उपार्जित अवकाश, अग्रिम के रूप में जमा किये जायेंगे। लेकिन राजस्थान सशस्त्र पुलिस के कर्मिकों के मामलो में एक बार में 15 दिन की बजाय 21 दिन के उपार्जित अवकाश जमा किये जायेंगे चाहे वह लीप वर्ष हो या दूसरा ।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.1(4)वि.वि/नियम / 98 दिनांक 12 दिसम्बर 2012 द्वारा नियम 91(2)(a)(i) के नीचे एक परन्तुक जोड़कर दिनांक 1 जनवरी 2013 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य कर्मचारी का उपार्जित अवकाश 31 दिसम्बर व 30 जून को 300 दिवस या कम लेकिन 285 से अधिक जमा है वहां 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15 अग्रिम उपार्जित अवकाश लेखे का पृथक से संघारण किया जायेगा। 6 माह की अवधि मे लिये गये उपार्जित अवकाश या समर्पित अवकाश का समायोजन पहले 15 दिवस के उपार्जित अवकाश में से किया जायेगा, इसके बाद शेष अवकाश में समायोजन किया जायेगा। 6 माह की समाप्ति पर अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश तथा पहले पूर्व में जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिवस से अधिक नहीं होगा।

नियम 91(2)(b) 

दि कोई कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर एक दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जायेगा जिसकी सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी तथा सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 21 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाशों के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किये जायेंगे।

नियम 91(3) 

सेवा नियम 59 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि उसे ऐसा अवकाश किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम/अस्पताल में टी. बी., कैंसर, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान/चिकित्सा के लिये आवश्यक हो तो एक समय में 300 दिन का उपार्जित अवकाश, देय होने पर, स्वीकृत किया जा सकता हैं।

नियम 91(4)(क)  

दि कोई राज्य कर्मचारी किसी कलैण्डर वर्ष की किसी छमाही में राज्य सेवा में नियुक्त होता है तो उसको प्रत्येक पूर्ण  माह की सेवा पर 2.5 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा। संशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में यह 3.5 दिन का देय होगा।

नियम 91(4)(ख) 

एक राज्य कर्मचारी के द्वारा पद त्याग करने पर, अस्थाई सेवा समाप्ति पर, सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त करने पर, सेवा मुक्त करने अथवा सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्त किये जाने पर कर्मचारी को देय/स्वीकार्य उपार्जित अवकाशों की गणना के लिये एक जनवरी अथवा एक जुलाई, जैसे भी स्थिति हो, वाली छमाही सेवा में प्रति पूर्ण माह की, उस घटना तक की सेवा के आधार पर, 2.5 दिन एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 3.5 दिन के आधार पर, गणना की जायेगी। गणना करते समय उस माह के अंतिम दिन तक गणना की जायेगी जिसमें कर्मचारी उपरोक्त में किसी घटना के कारण सेवा से संबंध विच्छेद करता है।

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