सरकार द्वारा मोबाइल फोन के नियंत्रित उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए
1. विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में मोबाइल फोन लाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा |
2 .विद्यालयों में प्रार्थना सभा बाल सभा शिक्षक अभिभावक परिषद की बैठक तथा कक्षा कक्षों में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा |
3.विद्यालय स्टॉप द्वारा प्रार्थना सभा से पूर्व प्रधानाचार्य कक्ष विद्यालय कार्यालय स्टाफ कक्ष में से सुसंगत स्थान पर मोबाइल फोन जमा करवाने अथवा सुरक्षित स्थल पर रखे जाने की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यकतानुसार उपयोग में ली जा सकती है ,परंतु किसी भी स्थिति में कक्षा शिक्षा अन्य शिक्षा सहायक शिक्षक अथवा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां क्रियाकलापों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग हनुमत नहीं किया जाएगा |
4. प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा शिक्षण अन्य शिक्षक व शैक्षिक अथवा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां क्रियाकलापों के अलावा समय में कार्यालय ना दायित्व निर्वहन हेतु सूचना प्राप्ति अथवा त्वरित सूचना संप्रेषण हेतु मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनुमति किया जाता है परंतु यह उपयोग पूर्ण तहा मर्यादित नियंत्रित एवं व्यवहार सम्मत अपेक्षित है |
5. स्कूल के स्टाफ द्वारा कक्षा शिक्षण अन्य शैक्षिक सहस शैक्षिक अथवा पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां क्रियाकलाप के अलावा समय में कार्यालयीन दायित्व निर्वहन हेतु सूचना प्राप्ति अथवा त्वरित सूचना संप्रेषण हेतु मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनुमति किया जाता है परंतु यह उपयोग पूर्ण तरह मर्यादित नियंत्रित एवं व्यवहार सम्मत अपेक्षित हैविशेष तौर से विद्यार्थियों के समक्ष मोबाइल फोन का उपयोग नियंत्रण किया जाना अपेक्षित है। सामान्यतः शिक्षक विद्यार्थियों हेतु रोल मॉडल होते हैं विद्यार्थी बहु दा अपने शिक्षकों की आदतों क्रियाकलापों का दैनिक जीवन में अनुसरण किया करते हैं |
अतः शिक्षकों का यह नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वे विद्यार्थियों के समक्ष उक्त अनुरूप मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए विद्यालयों में मोबाइल उपयोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित एवं सीमित करें।