Rajasthan Teacher Transfer Policy

Rajasthan Teacher Transfer Policy पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 के तहत राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा गठित है तथा भर्ती जिलेवार किए जाने का प्रावधान है । जिला कैडर से अंतरजिला स्थानान्तरण के क्रम में ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज विभाग ( पंचायती राज ) की अधिसूचना दिनांक 8 जून 2016 से नियम 290 में संशोधन कर उपनियम (2) के पश्चात परंतुक जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है – 

” परंतु अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के खंड (1) और (4) में विनिर्दिष्ट पदो के कर्मचारियों को उस जिले के बाहर स्थानांतरित नही किया जाएगा जिसमे उन्हें नियुक्त किया गया था । “

इस क्रम में संशोधन के उपरांत अंतर जिला स्थानांतरण प्रतिबंधित होकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 की उप धारा दो के खंड 1 और 4 में वर्णित पदों के कर्मचारियों की अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानांतरण की आवश्यकता होने से राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण का शीतलन प्रदान किए जाने की स्थिति मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है ।

अंतर जिला स्थानांतरण से प्रतिबंधित पदों की कर्मचारियों की श्रेणियां निर्धारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा । एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन पर विचार किए जाते समय निर्धारित वरीयता क्रम में प्रकरण पर विचार किया जावेगा :-

    1. मेडिकल बोर्ड / सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग ( यथा केंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े किडनी, के गंभीर अथवा अन्य प्राण घातक रोग ) से ग्रसित कार्मिक , उनके पति / पत्नी , अविवाहित होने की स्तिथि में उनके माता पिता अथवा उनके स्वयं की जाईन्दा संतति ।
    2. दिव्यांगजन जो अपना कार्य स्वयं करने में सम्मानित अक्षम है ( 70% से अधिक प्रमाणित निःशक्तता।
    3. विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं ।
    4. महिलाएं, जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर हैं ।
    5. अन्य से प्रकरण, जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण वांछनीय माना जावे ।

तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण हेतु नीति निम्नलिखित शर्तों के तहत संचालित होगी

Third Grade Teacher Transfer
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Third grade teacher transfer Rajasthan

    1. उक्त वरीयता में अंतर जिला स्थानांतरण से पूर्व यह अनिवार्य होगा कि जिस जिले में स्थानांतरण पर विचार किया जावेगा वहां श्रेणी वार कार्मिक के संवर्ग एवं श्रेणी वार स्पष्ट रिक्त पद उपलब्ध है ।
    2. अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जा सकेगा ।
    3. अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत किसी भी कार्मिक द्वारा वरिष्ठता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांग नहीं किए जाने का वचनबद्ध पत्र देना होगा । अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत पदस्थापन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत सक्षम स्तर द्वारा किया जावेगा ।
    4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उप धारा 2 के खंड ( 4 ) के अंतर्गत वर्णित श्रेणी हेतु कर्मचारी की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता संबंधित प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम , 1996 के नियम 291 के अनुरूप रहेंगी ।
    5. इस नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारी के स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारी को यात्रा भत्ता कार्य ग्रहण काल अथवा स्थानांतरण पर मिलने वाले कोई लाभ देय नहीं होंगे ।
    6. जिले में निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर स्थानांतरण / पदस्थापन किया जाएगा ।
    7. कर्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।
    8. कार्मिकों की एसएसओ आईडी (SSO ID) के माध्यम से ही स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे ।
  1. How to Apply Online for Teacher Transfer

शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार जल्द करेगी शुरुआत – नए संधि में राहत का अनुमान शिक्षकों के तबादले के लिए सरकार द्वारा एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही घोषित होने की संभावना है। शिक्षकों को उनके स्थानीय क्षेत्र से दूर भेजने और नए स्थान पर तबादले के बारे में आमतौर पर चर्चा चलती रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षकों की दिक्कतों को कम करने के लिए एक नई संधि की घोषणा की है, जिससे शिक्षकों को स्थानांतरित किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के तबादले का निर्णय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पल होता है। कई बार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले का समय आने में बहुत समय लगता है, जिससे शिक्षक और उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को समझते हुए, सरकार ने एक नई संधि बनाई है, जो शिक्षकों को तबादले में आसानी प्रदान करने का प्रयास करती है।

इस नई संधि के अनुसार, शिक्षकों को तबादले के प्रक्रिया को नए समयसारणी में किया जाएगा। अब तक के प्रोसेस से अलग होते हुए, इस संधि के तहत तबादले की घोषणा जल्दी ही किए जाएंगे, जिससे शिक्षकों को अपने नए स्थान पर समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस संधि के माध्यम से शिक्षकों की भावनाओं को भी समझा है। तबादले का निर्णय शिक्षक और उनके परिवार के जीवन को बदल सकता है, और इसे इस प्रकार करना सही नहीं होता है कि उन्हें इसमें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए, शिक्षकों के साथ हुए संवेदनशील बदलाव के लिए सराहनीय प्रयास किया गया है। यह संधि शिक्षकों के लिए एक नया सफलता मंच साबित हो सकती है। तबादले की प्रक्रिया में होने वाली सुविधाएं शिक्षकों को न केवल उनके पेशेवर जीवन में मदद करेंगी, बल्कि उनके परिवार के लिए भी बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे शिक्षकों के मन में उनके कर्तव्य के प्रति और अपने काम के प्रति नया जोश भी आ सकता है। इस संधि के जल्द होने की ख़बर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक अच्छी ख़बर है। इससे शिक्षक समुदाय के भविष्य की दिशा में एक नया परिवर्तन आ सकता है और शिक्षा के क्षेत्र को नए उचाईयों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। आख़िर में, हम सभी इस नई संधि के लागू होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई नई संधि के साथ एक समर्थनशील और सुविधाजनक प्रक्रिया बन जाएगी।

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