How to apply for vidhya sambalan Yojana ( विद्या सम्बल योजना )

विद्या संबल योजना – स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी के कारण पाठ्यक्रम (Course) समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, विद्या संबल योजना 2023 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान के। इस योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार द्वारा यात्रा करने वाले स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ताकि स्कूल की कमी को अक्सर पूरा किया जा सके और साथ ही सिलेबस को भी अक्सर समय पर पूरा किया जा सके।

विद्या सम्बल योजना (Vidya Sambal Yojna)

Guest Faculty Recruitment for vacant posts in government schools

जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंकगणित सहित कुछ पाठ्यक्रमों में काम कर रहे हैं, उन्हें रिक्त पदों को भरना होगा। इसके अतिरिक्त इस अपडेट के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तीसरी भाषा में वरिष्ठ शिक्षक पात्र होंगे।वर्तमान में राजस्थान सरकार के कई शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी है। इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को अतिथि व्याख्याता के रूप में नामित किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की कमी समाप्त हो जाएगी और पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा हो जाएगा।

Vidya Sambal Recruitment Eligibility and Documents (विद्या संबल भर्ती पात्रता एवं दस्तावेज)

  1. जिले में एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। इस कमेटी के द्वारा भी गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जा सकेगा।
  2. शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पश्चात पूर्व जिला मुख्यालय पर समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
  3. गेस्ट फैकल्टी के आवेदन स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही लिए जाएंगे।
  4. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शेक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी ।
  5. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी ।
  6. संबंधित सेवा नियमावली में वर्णित योग्यता के अनुसार राजस्थान विद्या संबल योजना के अन्तर्गत संस्था के शीर्ष पद पर प्रायः अपने स्तर पर संस्था के रिक्त पद पर नियुक्ति की जाती है।
  7. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे ।
  8. सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
  9. सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
  10. CM Vidya Sambal Yojana के तहत जारी सूची के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाता है।
  11. योजना के तहत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसलिए फॉर्म यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।

Documents for vidhya sambal yojna ( विद्या सम्बल योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज)

  1. आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  5. शिक्षक एवं प्रशिक्षण दस्तावेज
  6. विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
  7. भूमि प्रमाण पत्र
  8. आधार कार्ड
  9. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  10. मोबाइल नंबर

Process to apply under Vidya Sambal Yojana Rajasthan ( विद्या संबल योजना राजस्थान के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया )

  1. सर्वप्रथम आपको संबंधित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  2. अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  3. अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  4. इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  5. इस प्रकार आप विद्या संबल योजना राजस्थान के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं-

क्र.सं. पद का नाम योग्यता
1 व्याख्याता (विभिन्न विषय) राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
II वरिष्ठ अध्यापक ( विभिन्न विषय) राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
III अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय) राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IV अध्यापक लेवल-1 राजस्थान पंचायत राज नियम-1998 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
V प्रयोगशाला सहायक राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
VI शारीरिक शिक्षा शिक्षक राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

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