राजस्थान के राजकीय कर्मचारियों बाबत महत्वपूर्ण निर्णय–
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राजस्थान में वर्ष 2006 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों जिन्हें परिवीक्षा काल मे “फिक्स वेतन ” मिला है, उन्हें परिवीक्षा काल मे भी नियमित कर्मचारी के अनुरूप ही वेतन-भत्ते व समस्त लाभ-परिलाभ दिए जावे।
*** (सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP राज.राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णयाधीन)