GPF 2004 kya hai [ GPF Number for NPS Employee ] SIPF Portal se GPF number

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राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधाई निधि नियम 1997 के नियम 11 (1) (ii)  के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एक नवीन योजना “सामान्य प्रावधाई निधि- 2004” ( जीपीएफ 2004) निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है :-

1. दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को एसआईपीएफ (SIPF) पोर्टल में एक यूनिक आईडी एंप्लॉय आईडी पहले से आवंटित है | नए कार्मिकों को उनकी नियुक्ति उपरांत सेवा में कार्य ग्रहण करने पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा एसआईपीएफ (SIPF) पोर्टल में वांछित सूचनाएं फीड करने पर उक्त सिस्टम जेनरेटेड एंप्लोई आईडी आवंटित होती है |

2. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों के बोनस की राशि की बिल आई एम एम एस ( IFMS )  के अंतर्गत पेमैनेजर / पी.आर. कार्ड ( PR CARD ) में प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कोषाधिकारी के द्वारा पारित किए जाने पर बोनस राशि का 75% अंशदान का विवरण वेब सर्विस के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के एसआईपीएफ पोर्टल को स्थानांतरित किया जाएगा |

3. उक्त योजना हेतु निम्न बजट आवंटित किया गया है –

8009-राज्य भविष्य निधि

01-सिविल

101- सामान्य भविष्य निधि

(03)-जीपीएफ 2004


4. राजकोष से वेब सर्विस के माध्यम से एम्पलाई आईडी के आधार पर उक्त राशि संबंधित कार्मिक के खाते में क्रेडिट होगा |

5. एंप्लोई आईडी के आधार पर प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर एसआईपीएफ पोर्टल में GPF 2004 योजना हेतु सिस्टम जेनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगी जो भविष्य में उक्त कार्मिक के द्वारा किए जाने वाले सभी ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में ली जावेगी |

6. कार्मिक के द्वारा सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल में उक्त खाते के लिए मनोनीत का विवरण ईसाइन ( E-signature) का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जावेगा |

7. उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले खातेदारों पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधाई निधि नियम 1997 का नियम 11(1)(i)  एवं इन नियमों के अंतर्गत वे समस्त प्रावधान, जिनमें वेतन से अनिवार्य अभिदान / कटौती का उल्लेख है , लागू नहीं होंगे |

8. उक्त योजना के खातेदार अपने आहरण वितरण अधिकारी को एडवाइज प्रस्तुत कर इस योजना के खाते में एसआईपीएफ ( SIPF ) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिपाजिट (Deposit) यूनिट यूटिलिटी का उपयोग कर स्वेच्छा से अपनी वार्षिक परीलब्धिओ की सीमा तक राशि जमा करा सकेंगे | 

9. उक्त योजना पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जावेगी |

10. उक्त योजना के अंतर्गत खातेदार को जमा राशि का लेजर देखने, आहरण प्राप्त करने एवं भुगतान की सभी कार्यवाही ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध होगी |

11. उक्त योजना में जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधाई निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अंतर्गत ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जाएगी | 

Process 

NPS कार्मिको के नया खाता GPF 2004 के खाता संख्या आवंटित कर दिए गए हैं, खाता संख्या देखने का प्रोसेस?


NPS कार्मिक भी अपने GPF नंबर देख सकते है।

सबसे पहले अपनी SSO ID को LOGIN कर SIPF APPLICATION पर क्लिक करें। जिससे आप

SIPF पोर्टल पर REDIRECT हो जाएंगे।

उसके बाद


1.Transaction

2.Misc Personal online payment


GPF नंबर दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए कुछ इस तरह के?

04/GPF012345

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